Daily 24 भारत डेस्क: आगामी त्योहारों को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. जिले में 16 फरवरी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है. गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि जैसे बड़े आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इसी के तहत पूरे जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. इसके अलावा किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी.
प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है. आदेश के अनुसार, ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी जिनकी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. संवेदनशील इलाकों और कॉलोनियों में उनकी एंट्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, जबकि खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है. वहीं सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
प्रशासन ने साफ किया है कि अफवाह फैलाने या शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.पुलिस और प्रशासन ने आम जनता से नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाए जा सकें.