Daily 24 भारत डेस्क: हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के तहत नए नियमों का ऐलान किया है. शराब की कीमतों पर मार्जिन से लेकर शादियों में शराब परोसने तक के नियम तय किए गए हैं. खास बात यह है कि सरकार ने ट्रैवलिंग के दौरान शराब की बोतलें ले जाने के लिए भी नियम बनाए हैं.
दरअसल, दो से ज़्यादा बोतलें ले जाने वालों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है. हालांकि, एक व्यक्ति अपने साथ छह बोतलें ले जा सकता है. यह बात राज्य की एक्साइज पॉलिसी में साफ तौर पर कही गई है. इसके अलावा, शराब की बोतलों पर अब QR कोड होंगे, जिससे गैर-कानूनी बिक्री पर भी रोक लगेगी. गौरतलब है कि 2017 से पहले सिर्फ दो बोतलें ले जाने की इजाज़त थी, लेकिन बाद में इस नियम में बदलाव किया गया था. जानकारी के मुताबिक, देश भर के सभी राज्यों में ट्रैवलिंग के दौरान शराब की बोतलें ले जाने को लेकर नियम हैं, और दो बोतलों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है. हालांकि, सुखू सरकार ने अब इस नियम में ढील दी है.
हिमाचल में शराब पीने वालों की मौज, सरकार लेकर आई नई आबकारी नीति, यात्रा में 2 नहीं 6 बोतलें ले जा सकेंगे साथ#HimachalPradesh #LiquorRules #ExcisePolicy pic.twitter.com/yYGSOY0wl0
— Daily 24 Bharat (@Daily24bharat) February 23, 2026
इस बीच, देसी शराब सिर्फ कमिश्नर से मंज़ूर बोतलों में ही रखी जाएगी. कमिश्नर की इजाज़त से दूसरे साइज़ की बोतलों को भी मंज़ूरी दी जा सकती है. नकली और गैर-कानूनी शराब की बिक्री रोकने के लिए हर बोतल पर तय सिक्योरिटी मार्किंग (जैसे होलोग्राम) ज़रूरी होगी. इसके अलावा, पाउच में देसी शराब की बिक्री पूरी तरह से बैन होगी.नियम के मुताबिक, अगर पड़ोसी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पॉलीथीन पाउच में बिक्री आम है, तो कमिश्नर खास हालात में इजाज़त दे सकते हैं. वहीं, सरकार का मानना है कि QR कोड से न सिर्फ नकली शराब पर रोक लगेगी, बल्कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा.
एक आम आदमी कितनी बोतलें ले जा सकता है?
नई पॉलिसी के तहत, एक आदमी एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा छह 750 ml की बोतलें या पांच 1000 ml की बोतलें ले जा सकता है. शराब के लिए, सरकार ने अब 24 650 ml की बोतलें या तीन 5-लीटर के कैन तक की इजाज़त दी है. हालांकि, यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस शराब की बिक्री का परमिट सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए होगा, और एक्साइज ड्यूटी हिमाचल प्रदेश को ही देनी होगी. इसका मतलब है कि कोई भी दूसरे राज्यों से छह बोतल शराब नहीं ले जा सकता. कोई भी दूसरे राज्यों से छह बोतल शराब नहीं ले जा सकता. इस बारे में, घरेलू कामों और परिवार के साथ पीने के लिए लिमिट तय की गई है, और सोशल इवेंट्स के लिए, परमिट में 72 बोतल और 78 बीयर की इजाज़त है.