Daily 24 भारत डेस्क: दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय (डीओई) के तहत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु को 6+ वर्ष करने का निर्णय लिया है. यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को सुचारु और एकसमान बनाना है.
नई नीति के तहत, नर्सरी (बालवाटिका 1) में प्रवेश के लिए आयु 3 से 4 वर्ष, लोअर केजी (बालवाटिका 2) के लिए 4 से 5 वर्ष, अपर केजी (बालवाटिका 3) के लिए 5 से 6 वर्ष, और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है. यह आयु 31 मार्च को गणना की जाएगी. स्कूल प्रमुख नर्सरी से कक्षा 1 तक प्रवेश में एक महीने की आयु छूट दे सकते हैं.
यह नीति शैक्षणिक सत्र 2025-26 के मौजूदा छात्रों पर लागू नहीं होगी. लोअर केजी और अपर केजी कक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होंगी. सत्र 2025-26 में नर्सरी, केजी, और कक्षा 1 के छात्र अगले वर्ष मौजूदा संरचना के अनुसार अगली कक्षा में जाएंगे. इस नीति से शिक्षा में एकरूपता आएगी, जिससे बच्चों का शैक्षिक विकास बेहतर होगा.
अलोक मैसी